सदन के सीधे प्रसारण की गाइडलाइन संसदीय प्रणाली में सकारात्मक सुधारात्मक कदम

सदन के सीधे प्रसारण की गाइडलाइन संसदीय प्रणाली में सकारात्मक सुधारात्मक कदम : हरविन्द्र कल्याण तथाकथित प्रतिबन्ध लगाने की बात अधूरे तथ्यों की जानकारी होने के कारण उठाई गई
चंडीगढ़, 26 अगस्त हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की प्रथा जारी करके नए संसदीय सुधार किए हैं। इसको लेकर विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स संसदीय प्रणाली में सकारात्मक सुधारात्मक कदम है। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सीधे प्रसारण को लेकर कुछ भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं, जबकि हरियाणा विधान सभा के इतिहास में सीधा प्रसारण 15वीं विधान सभा का ऐतिहासिक कदम है। कार्यवाही का सीधा प्रसारण करके हरियाणा विधान सभा ने यह कदम जनप्रतिनिधियों की सदन की कार्यशैली को तथा उन द्वारा उठाए गए जनहित के विषयों को जनता तक पहुंचाने की एक स्वस्थ, निष्पक्ष और पारदर्शी संसदीय-प्रथा है।
हरियाणा विधान सभा की सीधे प्रसारण की यह नई पहल है। तथाकथित प्रतिबन्ध लगाने की बात अधूरे तथ्यों की जानकारी होने के कारण उठाई गई लगती है। कुछ रोकथाम का प्रावधान संविधान के अनुछेद 361-ए में दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तथा काफी सोच-विचार कर कार्यवाही से निकाले गए व नकारात्मक शब्दों से बचाव के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं।
हरियाणा विधान सभा का यह कदम संसदीय प्रणाली में एक सुधारात्मक कदम है। इससे जनता सदन की कार्यवाही के बारे में जानेगी और अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जागरूक रहेगी। संसदीय सुधारों में समय-समय पर अन्य सुधार होने की सम्भावना भी बनी रहती है।
गौरतलब है कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी कर विधान सभा की कार्यवाही के लाइव कवरेज हेतु गाइडलाइन्स मीडिया संस्थानों को भेजी है। इन गाइडलाइन्स में कहा गया है कि केवल सेटेलाइट आधारित वे टीवी चैनल ही लाइव प्रसारण कर सकेंगे, जिनकी अनुमति विधान सभा अध्यक्ष द्वारा दी गई हो। सीधा प्रसारण करने वाले टीवी चैनल हरियाणा विधान सभा के लोगो के साथ अपने चैनल के नाम और लोगो के वॉटरमार्क का उपयोग करेंगे। विधान सभा सत्र के सीधा प्रसारण के दौरान किसी भी टीवी चैनल को अपने सोशल मीडिया पेजों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) आदि पर सत्र का सीधा प्रसारण साझा नहीं करेंगे। सभी टीवी चैनल अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे वेबसाइट का पता, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल का नाम, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आदि हरियाणा विधानसभा को उपलब्ध कराएंगे। सभी टीवी चैनल जो सीधा प्रसारण करेंगे, उन्हें हरियाणा विधान सभा सचिवालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई सोशल मीडिया हैंडल पर दिए गए लिंक का उपयोग नहीं करेंगे। कार्यवाही से हटाए गए अंशों या शब्दों का प्रयोग किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। कॉपीराइट अधिकार हरियाणा विधानसभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा। इन नियमों में कहा गया है कि यदि कोई टीवी चैनल उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है और लिंक को आगे साझा करने से संबंधित कोई विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित चैनल को सत्र के लाइव कवरेज के प्रसारण से प्रतिबंधित किया जा सकता है।